भारतीय संविधान – भाग 1: संघ और उसका राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद 1 से 4 तक | गहराई से विश्लेषण


🔷 भाग 1 का परिचय

संविधान का भाग 1 (Part I) भारत को एक “संघ” घोषित करता है और उसके अंतर्गत आने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनके गठन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह भाग भारत की एकता और अखंडता की कानूनी नींव रखता है।

🔷 अनुच्छेद 1 से 4 तक का सारांश

अनुच्छेद विवरण
अनुच्छेद 1 भारत को “भारत” तथा “India” कहा गया है; भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार है कि वह नए राज्यों को भारत में शामिल करे या उनके लिए शर्तें निर्धारित करे।
अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार है कि वह राज्यों की सीमाएं बदले, नए राज्य बनाए या राज्यों का नाम बदले।
अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने किसी भी कानून को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही उसमें अनुसूचियों या अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया हो।

🔷 अनुच्छेद 1 की व्याख्या

अनुच्छेद 1(1): “भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा।” यह वाक्य भारत की राजनीतिक एकता को दर्शाता है।

अनुच्छेद 1(2): भारत को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है।

महत्व: यह अनुच्छेद भारत की संप्रभुता और उसकी संघीय संरचना की नींव रखता है।

🔷 अनुच्छेद 2 की व्याख्या

यह संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। जैसे – 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया।

🔷 अनुच्छेद 3 की व्याख्या

इसके तहत संसद निम्नलिखित कर सकती है:

  • नया राज्य बनाना
  • राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन
  • राज्य को विभाजित या मिलाकर नया राज्य बनाना
  • राज्य का नाम बदलना

उदाहरण: आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का निर्माण (2014)

🔷 अनुच्छेद 4 की व्याख्या

अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन संविधान में होंगे, उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात उनमें Article 368 की प्रक्रिया आवश्यक नहीं है।

🔷 प्रश्न–उत्तर

प्रश्न उत्तर
भारत को संविधान में किस नाम से पुकारा गया है? भारत, अर्थात इंडिया
अनुच्छेद 2 संसद को क्या अधिकार देता है? नए राज्यों को भारत में शामिल करने का
राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 3
क्या अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किए गए बदलाव संविधान संशोधन कहलाते हैं? नहीं, अनुच्छेद 4 के अनुसार नहीं

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